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उत्तराखंड में आज से लागू होगी समान नागरिक संहिता, यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्‍य बनेगा

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि राज्य में सोमवार से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होगी। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बनेगा, जहां यह कानून प्रभावी होगा। यूसीसी विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप को रेगुलेट करेगा।uttarakhand will today enforce uniform civil code will become first indian state latest update

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को कहा कि प्रदेश में सोमवार से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू कर दी जाएगी। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य होगा, जहां यह कानून प्रभावी होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, यूसीसी लागू करने के लिए सभी जरूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इनमें अधिनियम की नियमावली को मंजूरी और अधिकारियों की ट्रेनिंग शामिल है।

सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 27 मई 2022 को विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी, जिसने लगभग डेढ़ वर्ष में कई वर्गों से बातचीत के आधार पर चार पार्ट में तैयार अपनी रिपोर्ट दो फरवरी 2024 को राज्य सरकार को सौंपी। रिपोर्ट के आधार पर 7 फरवरी 2024 को विधानसभा के विशेष सत्र में यूसीसी विधेयक पास हुआ और उसके एक महीने बाद 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने भी उसे अपनी मंजूरी दे दी।

शादी, तलाक, उत्तराधिकार, लिव-इन रिलेशनशिप को रेगुलेट करेगा

उत्तराखंड यूसीसी विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, लिव-इन रिलेशनशिप और इनसे संबंधित अन्य विषयों को रेगुलेट करेगा। यूसीसी में सभी धर्मों में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान शादी की उम्र, तलाक के आधार और प्रक्रियाएं तय की गईं हैं, जबकि बहुविवाह और हलाला पर बैन लगाया गया है। असम सहित देश के कई राज्य उत्तराखंड के यूसीसी अधिनियम को एक मॉडल की तरह अपनाने की इच्छा जता चुके हैं।

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