हाईकोर्ट का सड़कों से कुत्ते हटाने का आदेश, बाधा डालने वालों पर होगी FIR
राजस्थान हाईकोर्ट ने आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाने का निर्देश दे दिया है. पिछले साल 2024 में राज्य में कुत्तों के काटने के तीन लाख से ज्यादा मामले सामने आए थे. वहीं इस साल भी कुत्तों और अन्य आवारा जानवरों द्वारा हमले की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. ऐसे में बढ़ते खतरे को देखते हुए कोर्ट ने राज्य की एजेंसियों को निर्देश दिया है कि सड़कों, गलियों और सार्वजनिक स्थलों से इन जानवरों को हटाने के किएकदम उठाए.![राजस्थान: हाईकोर्ट का सड़कों से कुत्ते हटाने का आदेश, बाधा डालने वालों पर होगी FIR राजस्थान: हाईकोर्ट का सड़कों से कुत्ते हटाने का आदेश, बाधा डालने वालों पर होगी FIR]()
सुप्रीम कोर्ट के बाद अब राजस्थान हाईकोर्ट ने भी आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाने का निर्देश दे दिया है. पिछले साल 2024 में राज्य में कुत्तों के काटने के तीन लाख से ज्यादा मामले सामने आए थे. वहीं इस साल भी कुत्तों और अन्य आवारा जानवरों द्वारा हमले की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. ऐसे में बढ़ते खतरे को देखते हुए हाईकोर्ट ने राज्य की एजेंसियों को निर्देश दिया है कि सड़कों, गलियों और सार्वजनिक स्थलों से इन जानवरों को हटाने के किएकदम उठाए.
हाई कोर्ट ने नगर निकायों को शहर की सड़कों से आवारा कुत्तों और अन्य जानवरों को हटाने के लिए एक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही कोर् ने यह भी कहा कि नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने सहित अन्य कार्रवाई कर सकते हैं. यानी अगर कोई शख्स या संगठन इस काम में रुकावट डालता है तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी.

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