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तेलंगाना विधानसभा ने खत्म किया दो बच्चों का नियम, निकाय चुनावों में अब कोई पाबंदी नहीं

सरकार ने दो बच्चों संबंधी नियम की 30 साल बाद जनसंख्या नीति की समीक्षा की। इसके बाद यह विधेयक पहले जारी एक अध्यादेश की जगह लेगा। सदन में नए विधेयक को ध्वनि मत से पारित किया गया।

अब 2 से ज्यादा बच्चे वाले भी लड़ सकेंगे चुनाव, इस राज्य में हटी पाबंदी -  India TV Hindiतेलंगाना विधानसभा ने स्थानीय निकाय चुनाव के लिए दो बच्चों के नियम को समाप्त करने वाला विधेयक शनिवार को पारित कर दिया। इस नियम के के तहत दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाते थे।

पंचायत राज मंत्री दानसारी अनुसूया सीताक्का ने तेलंगाना पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश करते हुए कहा कि दो बच्चों का नियम 1994 में जनसंख्या नियंत्रण उपायों के रूप में लागू किया गया था ताकि जनसंख्या विस्फोट से जुड़ी खाद्य सुरक्षा, बेरोजगारी और गरीबी की चुनौतियों का समाधान किया जा सके। सरकार ने दो बच्चों संबंधी नियम की 30 साल बाद जनसंख्या नीति की समीक्षा की।

मंत्री ने कहा कि तेलंगाना के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रजनन दर 1.7 है। उन्होंने कहा कि अगर प्रजनन दर 1.7 पर बनी रही, तो इससे तेलंगाना के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दानसारी ने कहा कि सरकार ने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य और पंचायत राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के विचारों को ध्यान में रखते हुए प्रजनन दर को 2.1 पर रखना आवश्यक समझा है।

उन्होंने बताया कि सरकार घटती प्रजनन दर में सुधार लाने और स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए तेलंगाना पंचायत राज अधिनियम, 2018 में संशोधन का प्रस्ताव कर रही है। सदन ने बाद में विधेयक को पारित कर दिया।

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