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*सीबीआई मैनुअल में जोड़ा गया साइबर क्राइम व विदेश में जांच का अध्याय*

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केंद्रीय जांच ब्यूरो के मैनुअल में साइबर क्राइम और विदेश में जांच के दो नए अध्याय जोड़े गए हैं। 2005 के बाद पहली बार मैनुअल में बदलाव हुआ है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को नया क्राइम मैनुअल जारी किया है।

सीबीआई के नए मैनुअल में मानक संचालन प्रक्रियाओं में कुछ हिस्से जोड़े गए हैं, इनमें देश की सीमाओं के बाहर जांच के तौर तरीकों को विस्तृत रूप से समझाया गया है। इसमें इंटरपोल के साथ समन्वय और सहयोग का भी पूरा विवरण है। साथ ही जांच में तेजी कैसे लाई जाए इसके सुझावों को भी जोड़ा गया है। इसमें साफ कहा गया कि मुख्यालय स्तर की जांचें छह महीने के भीतर ही पूरी होनी चाहिए।

इसके अलावा डिजिटल साक्ष्यों के रखरखाव को लेकर भी एसओपी जोड़ा गया है। वहीं जोन ऑफिस के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व वाली जांचें नौ महीने में पूरी होनी चाहिए। जांच एजेंसी ने अतिरिक्त निदेशक प्रवीण सिन्हा के नेतृत्व में एक कार्यबल को क्राइम मैनुअल में जरूरी बदलाव करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस टीम ने कानूनी विशेषज्ञों व अन्य हिस्सेदारों से विचार विमर्श के बाद नए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नए मैनुअल के लिए सीबीआई की टीम को बधाई दी।

 

 

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