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DM समेत इन अफसरों से छिन जाएंगी गाड़ियां, 8 सालों से टालते रहे आदेश

राजस्थान के डीडवाना कुचामन में जिला कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी और तहसीलदार के सरकारी वाहनों के कुर्की का आदेश दिया गया है. जिला जज ने आठ साल पुराने कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं करने पर अधिकारियों के सरकारी वाहनों के कुर्की का आदेश दिया है.DM समेत इन अफसरों से छिन जाएंगी गाड़ियां, 8 सालों से टालते रहे आदेश... कोर्ट ने सुनाया फरमान

राजस्थान में कोर्ट के आदेश की पालना नहीं करने पर अब सरकारी अधिकारियों के वाहन कुर्क किए जाएंगे. ऐसा आदेश कोर्ट की ओर से दिया गया है. प्रदेश के डीडवाना कुचामन जिले में जिला कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी और तहसीलदार के सरकारी वाहनों की कुर्की का आदेश दिया है. ये आदेश अपर जिला जज राजेश कुमार गजरा ने जारी किया है.

जिला जज राजेश कुमार गजरा ने आठ साल पुराने कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं करने पर जिला कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी और तहसीलदार के सरकारी वाहनों के कुर्की का आदेश दिया है. जिला जज ने कोर्ट के आदेशों की अनुपालना ना करना कोर्ट की अवमानना माना और ये आदेश दिया. राज्य सरकार बनाम वक्फ कमेटी के कब्रिस्तान की जमीन के एक प्रकरण में आठ साल पहले कोर्ट ने आदेश दिए थे.

एक जमीन को रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश था

राज्य सरकार बनाम वक्फ कमेटी के कब्रिस्तान की जमीन के मामले में कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेशों की पालना नहीं की गई. जानकारी के अनुसार, 2015 में वक्फ बोर्ड ने कब्रिस्तान की एक जमीन को रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसके बाद कोर्ट अपर जिला जज डीडवाना ने भी तहरीर के आधार पर आदेशों की पालना के लिए आदेश जारी किया.

वाहनों को कुर्क करके कोर्ट के सामने पेश करना होगा

कोर्ट की ओर से आदेश जारी करने के बाद भी उक्त जमीन को रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया. जमीन को रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किए जाने पर कोर्ट ने इसे अवमानना माना और तीनों अधिकारियों जिला कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी और तहसीलदार के सरकारी वाहनों को कुर्क करके 20 सितंबर तक कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं.

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